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मुंबई ब्लास्ट केस: आरोपी करीमुल्लाह और सलेम को उम्रकैद की सजा, 2 लाख का जुर्माना

समाचार फर्स्ट डेस्क |

1993 में मुंबई में धमाके पर टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी करीमुल्लाह और अबु सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने करीमुल्लाह और सलेम को दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

LIVE UPDATE:

  • फिरोज खान को फांसी की सजा
  • ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा

इससे पहले 16 जून 2017 को कोर्ट ने इस केस में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। जबकि इनमें से मुस्तफा दौसा की 28 जून को हार्टअटैक से मौत हो गई थी।

बता दें 12 मार्च 1993 को धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय तकरीबन 27 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था। जिसके बाद 4 नवंबर 1993 को 10 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी।