बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अली बाग वाले फार्म हाउस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है, जिसे विभाग ने सील कर दिया है। आयकर विभाग ने फॉर्म हाउस को सील बेनामी संपत्ति के लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत किया है। मीडिया सूत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने शाहरुख को इस मामले में नोटिस भेजकर 90 दिन के अंदर जवाब मांगा है।
किंग खान पर आरोप लगा है कि उन्होने कृषि की जमीन पर अपना फार्म हाउस बनाया है, जोकि महाराष्ट्र कानून के तहत ऐसा करना मना है। बता दें अली बाग में शाहरुख का ये फार्म हाउस करीब 20,000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। जिसकी किमत 14.67 करोड़ रुपये बताई जा रहीं है।
सूत्रों के अनुसार खान का जिस जमीन पर फार्म हाउस बना हुआ है उसे उन्होने खेती करने के लिए खरीदा था। अब तो जांच होने के बाद ही पता चला है कि ये लेनदेन पीबीटी अधिनियम की धारा 2(9) के मुताबिक बेनामी लेनदेन की परिभाषा के तहत आता है या नहीं। इस मामले में शाहरुख को लाभ पहुंचाने के लिए देजा वू फार्म्स ने बेनामी खरीदार के तौर पर काम किया।