सारधा चिटफंड घोटाले मामले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगाल पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआइ के सामने पेश होना पड़ेगा। उन्हें मेघालय स्थित सीबीआई के ऑफिस में पेश होना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआइ के सामने पेश होंगे।
सुनवाई के दौरान सीजेआइ रंजन गोगोई ने सवाल पूछा कि कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ का सामना करने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम पुलिस आयुक्त को खुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे। हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे।
18 फरवरी तक देना होगा जवाब
कोर्ट ने सीबीआइ की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से अवमानना पर 18 फ़रवरी तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर जवाब देखने के बाद जरूरत लगी तो अधिकारियों को 20 तारीख को निजी तौर पर पेश होना होगा, अगर ऐसा होता है तो 19 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सूचना दी जाएगी। अब मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।