केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ताजा फैसले में कहा है कि पूरे मामले पर विचार करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दायर के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है।
ऐसा माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि सरकार अब नया पैन कार्ड बनावाने और इनकम टैक्स दायर करने के लिए आधार को आवश्यक बनाना चाहती है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को पांचवीं बार बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने शुक्रवार को पैन-आधार को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया। बता दें यह समय सीमा 27 मार्च को बढ़ाई गई थी।