<p>एक सितंबर से पूरे देश में नया मोटर अधिनियम लागू हो गया है। इसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 गुना जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि इससे लोग जागरुक होंगे और नियमों का पालन करेंगे। मगर इन नियम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 24 घंटे बीतने के बावजूद मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल में यह अधिनियम लागू नहीं हुआ है। राज्य सरकारों ने बढ़े हुए जुर्माने के कारण यह फैसला लिया है। गुजरात सरकार का कहना है कि वह आरटीओ से बात करके फैसला लेगी। वहीं राजस्थान सरकार ने इस पर सोमवार को समीक्षा करने की बात कही है। जानें किन राज्यों ने किस कारण से इसे लागू नहीं किया है:-</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>जुर्माना ज्यादा इसलिए नहीं होगा लागू</strong></span></p>
<p>कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य में एक सितंबर से नए नियम लागू नहीं होंगे। शर्मा ने कहा कि केंद्र ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है और राज्य सरकार चर्चा के बाद ही इस अधिनियम को लागू करेगी। इसी कारण संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव से कहा गया है कि वे नए प्रावधानों का अध्ययन करें और जुर्माने की राशि केंद्र सरकार से कम करवाने के लिए कदम उठाएं। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अधिनियम का अध्ययन करने के बाद राज्य में जुर्माने की नई दरें लागू होंगी। प्रदेश में फिलहाल पुरानी दरें ही प्रभावी रहेंगी। हम नहीं चाहते कि लोगों पर पांच-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। जहां जरुरत है वहां लागू करेंगे।<br />
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<strong><span style=”color:#c0392b”>चालान बुक में नहीं आया कोई नोटिफिकेशन</span></strong></p>
<p>पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य में नया अधिनियम लागू नहीं किया है। ट्रैफिक पुलिस के पास इसे लेकर नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं पहुंची है। आदेश लागू होने के पहले दिन पुलिस ने नाकेबंदी की और 140 लोगों के चालान काटे। जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। ट्रैफिक इंजार्ज का कहना है कि ट्रैफिक नियमों में जुर्माना बढ़ाए जाने की जानकारी मिली है लेकिन चालान बुक में इसे लेकर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। नया नोटिफिकेशन आने पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>गुजरात में नहीं जारी हुआ नोटिफिकेशन</strong></span></p>
<p>गुजरात नें भाजपा सरकार है। इसके बावजूद राज्य में नए ट्रैफिक नियम लागू नहीं हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि वह आरटीओ से बात करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग की तरफ से इसे लेकर अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम जुर्माना और सजा के प्रावधानों पर अभी फैसला होना बाकी है। एक हफ्ते के अंदर मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक करके इसपर फैसला ले लिया जाएगा। जिसके बाद राज्य में अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। अभी पुराने नियमों के तहत ही जुर्माना वसूला जा रहा है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>राजस्थान ने की समीक्षा की मांग</strong></span></p>
<p>राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि राज्य में ट्रैफिक नियमों में बदलाव कानून लागू हो गया है लेकिन हमारा मानना है कि जुर्माना लोगों की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। मंदी के इस दौर में ज्यादातर लोगों के पास दो वक्त की रोटी तक का इंतजाम नहीं है। ऐसे में यदि उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा तो वह गाड़ी कैसे छुड़ा पाएगा।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>पश्चिम बंगाल ने पहले ही कर दिया था ऐलान</strong></span></p>
<p>पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। राज्य सरकार ने पहली ही नए अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया था। राज्य के परिहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि राज्य में यह नियम लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार जब इस संशोधन को कानून बना रही थी हमने तभी इसका विरोध किया था। कई क्षेत्रों में जुर्माना राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने कानून के तहत वाहन के फिटनेस की जिम्मेदारी निर्माता को दी है जिसका उसने विरोध किया है।</p>
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