गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आज बहुचर्चित निठारी कांड के दोषी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई है। दोनों को यह सजा 25 वर्षीय अंजलि की हत्या के अपराध में सुनाई गई है। पंढेर और उसके नौकर कोली को गुरुवार को अंजलि की हत्या का दोषी करार दिया गया था।
गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के एक और केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी माना है। ये मामला 25 वर्षीय अंजिल से रेप और उसकी हत्या से जुड़ा है। आपको बता दें कि नोएडा के निठारी कांड में पहले ही विशेष अदालत मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे चुकी है।
अंजलि का मामला नोएडा की निठारी सीरीज ऑफ़ कैसेज का 9वां और चर्चित केस है। 2007 से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने गुरुवार को मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया। वकील की मानें तो 25 वर्षीय मृतका अंजलि वहां घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी।
अचानक अंजलि पंधेर की कोठी के सामने से गायब हो गई थी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की थी। बाद में निठारी कांड का खुलासा होने के बाद नोएडा की डी5 कोठी में कपड़े और मानव खोपड़िया मिली थीं। जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब से कराये जाने पर मृतक महिला की खोपड़ी बरामद होने की पुष्टि हुई थी।



