सुप्रीम कोर्ट से देश भर के लोगों के लिए दिवाली पर राहत की खबर आई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखा बिक्री की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं है। केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।
दरअसल, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 28 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार, पटाखा विक्रेताओं और निर्माताओं ने कहा था कि ठंड के महीनों में प्रदूषण कई वजहों से होता है और बिना किसी सटीक अध्ययन के इसके लिए पटाखों को ज़िम्मेदार ठहराना गलत है और पटाखों की गुणवत्ता सुधारने पर काम होने चाहिए।