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ट्रैक्टर रैली पर SC ने कहा- रैली के खिलाफ अर्जी वापस ले सरकार, दिल्ली पुलिस को फैसला लेने दें

डेस्क |

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें।

साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि आपको अर्जी वापस लेनी चाहिए। इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली। इसके बाद अब सस्पेंस बन गया है कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या नहीं।

लिहाज़ा किसान नेताओं ने ये साफ कहा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। किसान नेताओं की दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के साथ आज लगातार दूसरे दिन मीटिंग हुई। बैठक के बाद क्रांतिकारी किसान संघ के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा- ट्रैक्टर रैली तो निकालेंगे, लेकिन पुलिस को भरोसा दिया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। याद रहे कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर आज सुनवाई हुई।