जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के बाद टीवी चैनलों पर चल रही ख़बरों के मद्देनज़र सरकार ने सभी निजी चैनल ऑपरेटरों को एटवाइज़री जारी की है। इस एडवाइज़री में मुख्य रूप से आतंकी हमले की क़वरेज के लिए जारी की गईं गाइडलाइन्स़ का पालन करने के लिए कहा है।
इसके लिए बकायदा सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में चैनलों से कहा गया है कि वे केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेगूलेशंस) एक्ट, 1955 में शामिल दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कंटेंट का प्रसारण सुनिश्चित करें। कंटेंट का प्रसारण करते समय टीवी चैनलों को कई बातों का ध्यान रख़ने को कहा गया है।
एडवाइज़री में कहा गया है कि ऐसा कोई कंटेंट प्रसारित न करें जो कानून व्यवस्था के खिलाफ हो या जिससे हिंसा भड़कने कि आशंका हो। कंटेंट ऐसा न हो जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता हो। ऐसा कोई भी कंटेंट प्रसारित न किया जाए, जिसमें देश की संप्रभुता अथवा अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज शामिल हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी कंटेंट न प्रसारित किया जाए, जिसका एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन हो।