यदि आप अपनी गाड़ी या बाइक में अभी भी अपना लिखवाया नंबर लेकर घूम रहे हैं तो आगामी दिनों में आपको जेल हो सकती है। इससे बचने के लिए अक्टूबर तक अपने व्हीक्ल्स में हाई सिक्यूरिटी नंबर यानी सरकारी नंबर प्लेट लगवा लें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवहन विभाग ने निर्देश दिए है कि यदि कोई नंबर नहीं लगवाता है तो उसे 3 माह की जेल और 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
परिवहन विभाग के अनुसार, 13 अक्टूबर, 2018 तक नंबर प्लेट लगवाने की वेलीडेशन रखी गई है। देश के क़रीब 40 लाख वाहनों पर ये नया नियम लागू किया गया है। याद रहे कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था।