राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव समेत पांच लोगों को नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि यह मामला वर्ष 2016 में फरवरी महीने का है। जानकारी में सामने आया था कि बिहार के नवादा जिले में विधायक के आवास पर इस घटना को अंजाम दिया गया।
नवादा जिले के इंग्लिश पथरा गांव स्थित विधायक आवास में 15 साल की पीड़िता को पूरी रात बंधक बनाकर रखने और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परशुराम यादव ने राज बल्लभ समेत 6 लोगों को दोषी पाया। इस केस में दोषियों को सजा 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका
रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद ही 9 नवंबर 2016 को बिहार के नालंदा जिले में राज बल्लभ यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में 30 सितंबर 2016 को पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी विधायक को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में 8 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए बेल को खारिज कर दिया।
आरजेडी ने विधायक को कर दिया था निलंबित
6 फरवरी 2016 को एक नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में पार्टी की फजीहत होने पर आरजेडी ने राज बल्लभ यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया था। राज बल्लभ यादव नवादा विधानसभा सीट से विधायक है। इस मामले की प्राथमिकी घटना के तीन दिन बाद 9 फरवरी को नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें सहयोग करने तथा नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी और दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था।