<p>ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड फोटो शेयर करने पर अरेस्ट बीजेपी कार्यकर्ता के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की वकेशन बेंच ने केस की सुनवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता से कहा कि यह नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस सामान्य केस से अलग है क्योंकि शर्मा बीजेपी सदस्य भी हैं।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि आपने जो किया, वह नहीं करना चाहिए था। आपको निश्चित तौर पर ममता बनर्जी से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। यह किसी सामान्य नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी का मामला भर नहीं है। इस केस को अलग तरह से ही देखा जाएगा क्योंकि प्रियंका शर्मा बीजेपी की सदस्य भी हैं।' याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया गया, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि यहां केस से दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको बेल की अनुमति हम दे सकते हैं, लेकिन आपको माफी मांगनी होगी।</p>
NDA Victory in Maharashtra: भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष उषा बिरला ने महाराष्ट्र में…
Shimla Prison Fight: शिमला के कैथू जेल में शनिवार को दो कैदियों के बीच कंबल…
Free health camp Sujanpur: प्रयास संस्था के माध्यम से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग…
Blog: Shivanshu Shukla Kangra Airport flight disruptions: देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण और…
DigiLocker issues for disabled: मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में शनिवार को हिमालयन दिव्यांग…
Himachal Technical University convocation: हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का पांचवां दीक्षांत समारोह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी…