बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें 5 करोड़ रुपये का लोन न चुकाने के मामले में यह सजा सुनाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के सजा सुनाने के तुरंत बाद ही राजपाल यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
2010 में राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन इस रकम को नहीं चुकाने के कारण लोन देने वाला शख्स कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में इसी साल समझौता हुआ था कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख की रकम लौटाएंगे, लेकिन जब यह रकम राजपाल यादव ने नहीं चुकाई तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।
इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने पर्सनल जरूरत बताते हुए रकम उधार ली थी। इस पैसे की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक, मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया था। इसके बाद सुरेंदर सिंह ने वकील के जरिए राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा था। इसके बावजूद राजपाल ने उन्हें भुगतान नहीं किया। इस पर शख्स ने राजपाल यादव के खिलाफ कोर्ट में केस किया गया था।