<p>अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले छह महीने तक पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद बैंक ने अपने खाताधारकों से कहा है कि वे छह महीने तक अपने खाते से सिर्फ एक हजार रुपये ही निकाल सकते हैं। इससे ग्राहकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने जोगेश्वरी ब्रांच में जमकर हंगामा भी किया।<br />
इसलिए लगाया प्रतिबंध</p>
<p>आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि खाताधारक अपने बचत खाते, करेंट खाता या अन्य किसी भी खाते से छह महीने में 1,000 रुपये से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकता है। आरबीआई का कहना है कि मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले उससे लिखित में मंजूरी लेनी होगी।</p>
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