<p>एससी/एसटी एक्ट से जुड़े फैसले की पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को SC से बड़ा झटका लगा है। अब इस प्रकरण पर दस दिन बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर 'स्टे' देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 10 दिन बाद इस मसले पर अगली सुनवाई करेगा।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई करते हुए कहा है कि एससी-एसटी एक्ट के प्रॉविजन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दो जजों की बेंच ने कहा है कि वह इस एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से मांग की थी कि वह अपने फैसले पर स्टे लगा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग नहीं सुनी। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ आयोजित भारत बंद में हुई हिंसा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्टे की दरख्वास्त की थी।</p>
<p>अटॉर्नी जनरल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने हमारा जजमेंट पढ़ा भी नहीं है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद हैं।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(870).jpeg” style=”height:537px; width:800px” /></p>
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