सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा के बिना छात्रों को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यों को छात्रों को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं और तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है।