दिल्ली के विख्यात दिल हदला देने वाले निर्भया गैंगरेप और हत्या के चौथे दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटिशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पवन ने अपनी याचिका में कहा था कि वह घटना के वक्त नाबालिग था। इस मामले में उसकी रिव्यू याचिका पहले ही खारिज हो गई थी। 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से पवन की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण सुबह 10:25 बजे याचिका की सुनवाई शुरू की।
बता दें कि क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई बंद कमरे में होती है। इस मामले में बाकी अन्य तीन दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज किया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा कोर्ट इसे भी खारिज कर सकता है। पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अभी उसके पास दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है। इससे पहले बाकी तीनो की क्यूरेटिव और मर्सी खारिज की जा चुकी है।