सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानि 8 अगस्त को देशभर में पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही इस याचिका में राष्ट्रीय योग नीति बनाने की भी मांग की गई थी। उसे भी खारिज कर दिया गया है।
जस्टिस एम. बी. लोकुर की अगुआई वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर केवल सरकार फैसला कर सकती है। पीठ ने कहा, 'हम यह कहने वाले कोई नहीं हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। यह हमारा काम नहीं है। हम कैसे इस पर निर्देश दे सकते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वकील और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और जेसी सेठ ने यह याचिका दाखिल कर मांग की थी। याचिका मे कहा गया था किराष्ट्रीय योग नीति बनाने के साथ ही सभी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग को अनिवार्य किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए इस तरह का कोई निर्देश जारी करना संभव नहीं है।