उन्नाव रेप पीड़िता का रायबरेली में हुए सड़क हादसे की जांच पूरी करने लिए सीबीआई को दो और हफ्ते का वक्त दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामला निचली अदालत के जज जो इस मामले की सुनवाई कर रहे है अगर वो 45 दिनों में ट्रॉयल पूरा करने की सीमा को बढ़ाना चाहते है तो वो कोर्ट को बता सकते है। कोर्ट ने आज ये संकेत दिया कि इस मामले की सुनवाई 45 दिनों के भीतर पूरा करने की डेडलाइन को वो बढ़ा सकते है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह निचली अदालत द्वारा पीड़िता के बयान को दर्ज करने के लिए दिल्ली के एम्स में अस्थाई कोर्ट को सेटअप करने की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में देरी हो सकती है। ये देरी दस दिन की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकनीकी आधार पर कोई बरी नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल पॉस्को कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। स्पेशल पॉस्को कोर्ट हर उस जिले में बनेंगे जहां 100 से ज्यादा पॉस्को के मामले हैं।
पीड़िता ने कुलदीप को ठहराया आरोपी
उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने सड़क हादसे के पीछे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ होने का आरोप लगाया। सीबीआई को दिए गए बयान में पीड़िता ने कहा कि पिछले कई महीनों से विधायक सेंगर जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने ही सड़क हादसा करवाया है।
बता दें कि 28 जुलाई को पीड़िता की कार का रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया था। वह अपने चाचा से मिलने जा रही थी। इस हादसे की जांच सीबीआई कर रही है।