सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 लाख के बॉन्ड के साथ INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल दे दी है। साथ ही उन्हें बिना अनुमति के देश से बाहर न जाने की हिदायत दी है। चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।