<p>मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस रंजन गोगोई का नाम अगले CJI के लिए ऐलान कर दिया है। हालांकि, अभी इसमें केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन दीपक मिश्रा ने प्रस्ताव के तहत अपने ओर से जो नाम भेजना था उनमें गोगोई का नाम चुना गया है। जस्टिस गोगोई का अगल चीफ जस्टि बनना अब लगभग तय है।</p>
<p>याद रहे कि 2 अक्टूबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। इसी कड़ी में लॉ मिनिस्ट्री ने मिश्रा से अगले चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव मांगा था और अब मिश्रा ने मंत्रालय को गोगोई का नाम भेज दिया है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में उनके बाद वरिष्ठता में सबसे ऊपर नाम जस्टिस रंजन गोगोई का है, जिनकी रिटायरमेंट की तारीख़ 17 नवंबर 2019 की है।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है चीफ जस्टिस की नियुक्ति</strong></span></p>
<p>इस प्रक्रिया के तहत सीजेआई की नियुक्ति की सिफारिश मिलने के बाद विधि मंत्री इसे प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री संबंधित मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। दस्तावेज कहता है, 'जब भी प्रधान न्यायाधीश के पद के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपयुक्तता के बारे में कोई संदेह हो तो अगले प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अन्य न्यायाधीशों से विमर्श किया जाएगा।' </p>
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