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सुप्रीम कोर्ट में आधार और SC/ST आरक्षण में प्रमोशन पर आज आ सकता है फैसला

<p>सुप्रीम कोर्ट आज कई अहम मामलों पर फैसला सुना सकता है। इसमें आधार की संवैधानिक वैधता, एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण और अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा अपीलीय अदालत द्वारा किसी अयोग्य ठहराये गये जनप्रतिनिधि की दोष सिद्धि पर लगायी गयी रोक से सदन में उसकी सदस्यता बहाल होगी या नहीं, इस पर भी आज शीर्ष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। यहां जानिए इन मामलों के बारे में-</p>

<p><strong><span style=”color:#c0392b”>आधार पर फैसला</span></strong></p>

<p>केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज उच्चतम न्यायालय अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं।</p>

<p><strong><span style=”color:#c0392b”>प्रमोशन में आरक्षण</span></strong></p>

<p>उच्चतम न्यायालय उन याचिकाओं पर भी फैसला सुना सकता है जिनमें न्यायालय के 2006 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ गठित करने का अनुरोध किया गया है। 2006 के फैसले में अजा-अजजा कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगायी गयी थीं। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ आज फैसला सुना सकती है।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर फैसला</strong></span></p>

<p>उच्चतम न्यायालय देश भर में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति देने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुना सकता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। पीठ का कहना है कि वह अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए &#39;खुली अदालत की परिकल्पना को लागू करना चाहती है।</p>

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