<p>जीएसटी काउंसिल की 34 वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये टैक्‍स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी गई। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्‍ता होगा।</p>
<p>केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित एबी पांडे ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के निर्णय की जानकारी दी। एबी पांडे ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए टैक्‍स ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। बैठक के दौरान रियल एस्टेट सेक्‍टर पर वर्तमान टैक्‍स ढांचे से नए टैक्‍स ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में आचार संहिता की वजह से कोई नए फैसले नहीं लिए गए।</p>
<p>नए नियमों के अनुसार अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो अभी तक 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है। वहीं एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी, यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी। इसके चलते 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी। अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी।</p>
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