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शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, माल्या ने अपने खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।</p>
<p>बता दें कि ईडी ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर उसकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी कार्रवाई को लेकर माल्या ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के बजाय उसे नोटिस जारी कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया।</p>
<p>गौरतलब है कि इससे पहले माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि उनके प्रत्यर्पण के फैसले को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जो कि एक अलग मामला है और वह पूरा पैसा लौटाने को तैयार हैं। माल्या ने आगे कहा था कि वह इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके प्रत्यर्पण का निर्णय या दुबई से हालिया प्रत्यर्पण या फिर समझौता प्रस्ताव आपस में कैसे जुड़े हैं।</p>
<p>माल्या ने ट्वीट कर कहा था, 'जहां कहीं भी मैं फिजिकली उपस्थित हूं, मेरी अपील है कृपया पैसे ले लें। मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूं कि मैंने पैसा चुराया है।' बता दें कि विजय माल्या अभी ब्रिटेन में है और जमानत पर बाहर है।</p>
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