भारतीय बैंकों से 9 हजार करोड़ रुपये लेकर विदेश फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। उसने अपनी याचिका में किसी भी तरह की बेचने की कार्रवाई रोकने के लिए कहा था जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया।
इससे पहले लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने लंदन हाईकोर्ट द्वारा उनको अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने के फैसले के बाद मंगलावार को कहा था कि उनकी बात सही ठहरायी गई है। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व प्रमुख माल्या ने लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर उन्होंने कहा कि वह हमेशा कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। माल्या ने साथ ही भारतीय बैंकों का बकाया राशि चुकाने की अपनी पेशकश को दोहराया।
विजय माल्या भारतीय बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपये के बकाए में धोखाधड़ी बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये बकाए में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग करने के आरोप में वांछित है। वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। माल्या इस फैसले को चुनौती देना चाहता है। पिछले दिनों यूके हाईकोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी थी।