<p>भोपाल के एक सीजेएम कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव अचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानती वारंट जारी किया है। मामले में आरोपी बीजेपी नेता एसएस उप्पल को कोर्ट ने सक्षम जमानत पर छोड़ने के आदेश किए हैं। यह आदेश सीजेएम विनोद पाटीदार ने दिए।</p>
<p>एमपी नगर पुलिस ने चुनाव अचार संहिता उल्लंघन करने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा एवं एसएस उप्पल के खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था। चालान पेश किए जाने के समय कोर्ट में बीजेपी नेता एसएस उप्पल ने पेश होकर अपनी जमानत अर्जी पेश की थी, जबकि संबित पात्रा के अनुपस्थित होने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।</p>
<p>सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा ने 1 नवंबर 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उईके की कोर्ट में परिवाद पेश करते हुए संबित और उप्पल के खिलाफ चुनाव अचार संहिता उल्लंघन करने और एमपी नगर पुलिस पर जान बूझकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में कोर्ट ने पुलिस से प्रतिवेदन तलब करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई थी। परिवाद की सुनवाई के बीच ही एमपी नगर पुलिस ने दोनों बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान पेश कर दिया।</p>
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