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बिना आधार लिंक के काम का नहीं होगा आपका Pan कार्ड

समाचार फर्स्ट डेस्क |

आधार कार्ड से नहीं जुड़े पैन नंबर 31 दिसंबर के बाद अवैध हो सकते हैं। दरअसल, सरकार 12 अंकों के इस बायोमीट्रिक आईडेंटिटी प्रोजेक्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी।

वर्तमान में सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए एक पैन नंबर की जरूरत होती है। लेकिन, अन्य लोग जो कर दायरे में नहीं आते हैं जैसे छात्र आदि वे पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्ड का उपयोग करते हैं। सरकार का कहना है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन आधार की यूनीक आईडेंटिटी नंबर से इसकी जांच की जा सकती है।

अधिकारी ने कहा कि इस काम के लिए सरकार 31 दिसंबर की तिथि तय की है क्योंकि सरकार का मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। उनका मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी।