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ससुराल से निकाली गई महिलाएं कहीं से भी दर्ज करवा सकती हैं केस: SC

समाचार फर्स्ट डेस्क |

जिन महिलाओं को उनके ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर से बाहर निकाली गई महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उस स्थान पर आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है, जहां उसने शरण ली है। इससे पहले नियम था कि उक्त महिला को उसी जगह से केस दर्ज करवाना पड़ता था जहां उसका विवाह हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महिलाओं को काफी राहत मिलने वाली है।

आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिला अब अपने ससुराल वालों के खिलाफ उस स्थान से भी शिकायत दर्ज करवाने की आवश्कता नहीं है, जहां उसका वैवाहिक घर है। कोर्ट ने कहा की पीड़िता या तो अपने माता पिता के घर से या फिर जहां उसने शरण ली हुई है, वहीं से कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीठ ने कहा कि इसके अलावा जहां महिला शादी के पहले और बाद में रह रही थी, जिस जगह पर उसने शरण ले रखी है वहां से भी वह विवाह संबंधी मामले दर्ज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश की रुपाली देवी की याचिका पर आया है।