<p>राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भारतीय संविधान की धारा 174(2)(b) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।</p>
<p>राज्यपाल ने हाल ही में सम्पन्न हुए हिमाचल प्रदेश निर्वाचन-2017 के परिणाम के आधार पर नई विधानसभा को तरजीह दी है। लेकिन, नई सरकार के गठन तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली वर्तमान राज्य सरकार से कार्यालय और कार्य जारी रखने का आग्रह किया है</p>
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