<p>सुलह विधानसभा के मनसिम्बल में बेटी बचाओ अभियान पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने लिंग अनुपात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि लिंग जांच करना कानूनी अपराध है। लिंग अनुपात में असंतुलन बहुत ही चिंतनीय है और सरकार ने इस अनैतिक कार्य करने वाले लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। और स्वास्थ्य विभाग को समय-समय पर प्रदेश में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं।</p>
<p>स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लिंग जांच करना कानूनी अपराध है और ऐसा करने वालों पर 50 हजार से 1 लाख तक जुर्माना और 5 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, स्वास्थ्य मानकों में देश में बहुत ऊपर है और प्रदेश को शीर्ष पर पहुंचाने के कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में 200 नए चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं और पैरामेडिकल के भी विभिन्न पद भरें जा रहे हैं।</p>
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