शिमला: जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 7 स्टोन क्रशर स्थापित हैं। जिनमें से 6 स्टोन क्रशर ही काम कर रहे है। जबकि एक क्रशर बन्द है। इसके अतिरिक्त 4 आवेदन लंबित है। इनसे अप्रैल 2021 से फरबरी 2022 तक 1,31,75,830 रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई है।
ये जवाब उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जयसिंहपुर के विधायक रविन्द्र कुमार द्वारा पूछे सवाल के जवाब में दिया. उन्होंने बताया कि अवहेलना करने वालों पर 1 लाख 58 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है।
मंत्री ने कहा कि इसके बावजूद भी अगर कोई क्रशर मालिक नियमों की अवहेलना कर रहा है तो विधायक बताएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग से कितना प्रदूषण हो रहा है। इसका मानव और पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है। क्या सरकार ने क्या वायु प्रदूषण के प्रभाव का आंकलन के लिए सर्वेक्षण करवाया गया है।
जवाब में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सीमेंट प्लांट के लिए माहवार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित नही है। लेकिन राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 2009 की अधिसूचना के अनुसार पर केवल 8 के आधार पर मापदंड निर्धारित है। राज्य प्रदूषण बोर्ड इस पर नज़र रखता है। अवहेलना पर कार्यवाही की जाती है।
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