कैबिनेट फैसला: मार्च में फरवरी के वेतन के साथ मिलेगी अंतरिम राहत राशि

<p>मंत्रिमण्डल ने आज हिमाचल प्रदेश के नियमित सरकारी कर्मचारियों तथा पैंशनरों को 8 प्रतिशत अतंरिम राहत जारी करने को स्वीकृत प्रदान की। यह 8 प्रतिशत अतंरिम राहत राशि फरवरी के वेतन के साथ 1 मार्च, 2018 को देय होगी और 1 जनवरी, 2016 से लेकर 31 जनवरी, 2018 तक का एरियर कर्मचारियों का जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा।</p>

<p>इसे अवधि या नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अन्तर्गत सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को अतंरिम राहत एरियर की राशि का भुगतान 1 मार्च, 2018 को नगद देय होगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों तथा पेंशनरों को दिया जाने वाला यह 700 करोड़ रुपयों का वित्तीय लाभ सबसे बड़ा वित्तीय लाभ है।</p>

<p>इसके अलावा ट्रांसफर्स पर भी सरकार ने बैन लगा दिया है। अब अगले आदेशों तक कोई ट्रांसफर नहीं हो पाएगी।</p>

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