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सदन में गूंजा हिमाचलियों को रोजगार देने का मुद्दा, देहरा विधायक ने लगाया घोटाले का आरोप

धर्मशाला:  हिमाचल विधानसभा के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के पांचवें और अंतिम दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. सदन में सुचारू रूप से कार्यवाही चल रही है. प्रश्नकाल में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सवाल पूछे.

सत्र के पांचवें दिन उद्योगों में हिमाचलियों को रोजगार देने का मुद्दा गूंजा. दून से भाजपा विधायक परमजीत सिंह ने ये मुद्दा उठाया. उद्योगों में 70 फीसदी नौकरियां हिमाचलियों के लिए आरक्षित हैं, कई यूनिट में नियमों के उल्लघंन पर कार्रवाई की मांग की. सरकार ने भी सदन में जवाबदिया. उद्योगों में 1 लाख 6 हजार 745 हिमाचलियों को रोजगार मिला है. उल्लंघन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया.

देहरा के विधायक ने 2.70 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया. देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत लोक निर्माण पर ये आरोप लगे. बिना सड़क बनाए रोड सेफ्टी के उपकरण खरीदने का आरोप लगाया गया. उन्होंने कहा ये सड़कें सिर्फ कागजों में बनाई गई हैं. ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

इसके अलावा लोक लेखा समिति की अध्यक्ष विधायक आशा कुमारी ने समिति के प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा पटल पर रखी. नियम 62 के तहत भाजपा विधायक जीत राम कटवाल ने बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में सिटी स्कैन और डायलिसिस की सुविधा न होने सहित रिक्त पड़े विशषज्ञों के पद भरने की मांग उठाई.

इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि बिलासपुर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. सिविल वर्क को पूरा कर लिया गया है तथा जल्द ही अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन स्थापित कर दी जाएगी। रिक्त पदों को भी जल्द भरने के प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि झंडूता में बीएमओ का पद भी भर दिया जाएगा.

इसके अलावा कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने उनके विधानसभा क्षेत्र बड़सर के गांव खारल में स्थापित किए जा रहे स्टोन क्रशर के कारण स्थानीय जनता को होने वाले नुकसान का मामला सदन में उठाया. इसका जबाव देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी तक संबंधित क्षेत्र में क्रशर लगाने का कोई प्रपोजल नहीं आया है.

कंवर ने कहा कि यदि कहीं क्रशर लगाया भी जाता है तो वह नियमों के तहत ही किया जाता है. इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होता है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक क्रशर पहले से ही स्थापित है, और एक जून 2022 तक वैध है. उन्होंने कहा कि इसके लिए और कुछ क्षेत्रों में खनन पट्टे दिए गए हैं. उधर विधायक विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि पंचायत ने एनओसी दे दी है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बाबड़िया और रास्तों को बचाने का प्रावधान खनन पट्टे पर देने के समय रखा जाए.

सदन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, फिर भी शंका है तो जांच करेंगे. इसके बाद हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक 2021 पारित हुआ. ये विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया. इससे आबादी देह क्षेत्र के लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित भी पारित किया गया. इसको लेकर सरकार नया कानून लेकर आई है.

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