शीतकालीन सत्र के दौरान जयराम सरकार नशे के खिलाफ अहम बिल (NDPS) लाने जा रही है। इस बिल के तहत किसी भी व्यक्ति के पास यदि ज़रा सा भी नशीला पदार्थ मिलता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यहां तक इस आरोप में हुई जेल पर बेल का प्रावधान भी नहीं होगा।
सरकार ने ये फैसला प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के कारोबार को देखते हुए लिया है। हालांकि, इससे पहले भी सरकार ने ये बात कही थी, लेकिन सरकार आज पक्के तौर पर इसपर बिल लाने जा रही है, जिसके बाद से ये रूल लागू माना जाएगा। इससे पहले थोड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ मिलने पर आरोपियों को कुछ दिन में छोड़ दिया जाता था।