<p>IPH मंत्री को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मंत्री के डीओ पर हुए स्कूल प्रिंसिपल के तबादले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पाया कि स्थानांतरण आदेश आईपीएच मंत्री के जारी डीओ नोट के आधार पर किया गया। फैसलों के दृष्टिगत डीओ नोट के आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश कानूनन मान्य नहीं है।</p>
<p>याद रहे कि मंडी के धर्मपुर क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रांग के प्रधानाचार्य केशव राम का 4 जुलाई को 400 किमी दूर सिरमौर जिला के शडियार में तबादला किया गया था। 25 जुलाई को उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रांग से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शडियार जिला सिरमौर के लिए स्थानांतरित किया गया। प्रार्थी के अनुसार आईपीएच मंत्री ने प्रधानाचार्य नेक राम को उसके स्थान पर एडजस्ट करने की मंशा से उसे 400 किलोमीटर दूर भेजा।</p>
<p>न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि इस स्थानांतरण के लिए डीओ नोट शिक्षा सचिव को भेजा गया था। न्यायालय ने पाया कि स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। हाईकोर्ट के पारित निर्णय के मुताबिक इस तरह के स्थानांतरण आदेशों को कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया।</p>
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