<p>हिमाचल प्रदेश में गठित गौ-सेवा आयोग ने गौ-सदन के निर्माण और रख-रखाव के लिए 8.75 करोड़ की राशि जारी की है। यह जानकारी पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज यहां आयोजित गौ सेवा आयोग की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा पशु छोड़ने पर उन्हें पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।</p>
<p>वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जिला सिरमौर के कोटला बडोग में गौ अभ्यारण के लिए 1.52 करोड़ रुपये और जिला ऊना के थाना कलां के गौ अभ्यारण के लिए 1.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जिला सोलन के गौ अभ्यारण के लिए 2.97 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें 1.64 करोड़ रुपये की राशि एचपीएसआईडीसी बद्दी को जारी कर दी गई है।</p>
<p>मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो गौ सदन सरकारी भूमि पर चल रहे हैं उन गौसदनों की भूमि को पशुपालन विभाग के नाम पर हस्तांतरित करके गौ सदन चलाने वाली संस्था को लीज पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3.93 करोड़ रुपये की राशि मंदिर ट्रस्ट निधि और अन्य निधि से उपायुक्तों द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में इस उद्देश्य पर 8.40 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।</p>
<p>गौरतलब है कि मंत्री बेशक गौ सदन के निर्माण और ऱख रखाव की बात कह रहे हों, लेकिन अभी तक पशु सड़कों पर ही दिख रहे हैं। पहले भी कई दफा राशि जारी होती रही है लेकिन या तो ये राशि सदन पर नहीं लगती या फ़िर में बीच में कोई झोल हो जाता है। जो गौसदन बने हैं वहां भी पशुओं की हालत दयनीय हो चुकी है।</p>
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