हिमाचल प्रदेश लोकसेवा गारंटी एक्ट संशोधन एवम विधि मान्यकरण, विधेयक 2019 पर चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस दौरान माकपा विधायक और कांग्रेस विधायकों ने ऐतराज़ जताया और कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार विधेयक को लागू करने की बात जरूर की है लेकिन इसको अधिसूचित नहीं किया गया।
विपक्ष का आरोप है कि पिछली भाजपा सरकार के समय मे ये विधेयक लागू किया गया था लेकिन सरकार ने इसे अधिसूचित नहीं किया। सरकार को इसे नॉटीफाई करना चाहिए था। लेकिन इतने लंबे अरसे से नहीं किया गया। ऐसे कानून पुराने वक्त से लागू नहीं किया जा सकता। वहीं, विधायक राकेश सिंघा ने कहा की कोई भी कानून पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया जा सकता।