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मनी लॉन्ड्रिंग केस: व्यक्तिगत मामले में वीरभद्र सिंह को छूट

समाचार फर्स्ट |

आय से अधिक संपत्ति मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सीएम की एप्लीकेशन पर मंजूरी दे दी है। हालांकि, सीबीआई वकील ने वीरभद्र सिंह को छूट देने का विरोध जताया। लेकिन, कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मामले में छूट देकर मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी तक टाल दिया है। बता दें कि वीरभद्र ने कोर्ट में बार-बार पेश ना होने को लेकर एप्लीकेशन दी थी।

वहीं, सीएम के वकील ने भरोसा दिलाया कि मामले में जब भी वीरभद्र सिंह की जरूरत पड़ेगी वे पेश होंगे। साथ ही वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान ने नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की। आनंद चौहान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ईडी को 15 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया। आनंद चौहान फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को CBI कोर्ट ने  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत याचिका टाल दी थी और स्पेशल कोर्ट ने CBI से वीरभद्र के इस मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। इससे पहले इस मामले में 29 मई को  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी थी और 1 लाख रूपए का पर्सनल बॉन्ड और स्योरिटी भरने को कहा था।