सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आठ वर्ष सेवाकाल पर भी पेंशन लेने का हकदार बताया