जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि जान-माल की सुरक्षा और अप्रिय घटना को रोकने के लिये जिला में प्रवासी श्रमिकों और अन्य कार्यों के लिए आने वाले प्रवासी अपना पंजीकरण जरूर करवाएं।