डेस्क। गुजरात की एक अदालत ने आयशा बानू सुसाइड केस में पति आरिफ खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट ने आयशा के वीडियो के आधार पर आरिफ को दोषी ठहराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो को कोर्ट ने एक अहम सबूत माना है। उन्होंने कहा कि समाज में घरेलू हिंसा को देखते हुए आरोपी को माफ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने आरिफ की फोन पर बातचीत की जांच रिपोर्ट को भी सबूत के तौर पर लिया है।
याद रहे कि आयशा बानू मकरानी अहमदाबाद के वटवा की रहने वाली थीं। 2018 में उनकी शादी राजस्थान के जालौर में रहने वाले आरिफ से हुई। इसके बाद पिछले साल 2021 में 25 फरवरी को आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या की थी। सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपने पति को भेजा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था जिसके बाद काफी हंगामा मचा था। घटना के कुछ दिनों बाद आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया गया था। आरिफ पर आयशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।
वीडियो में आयशा ने क्या कहा था?
‘मेरा नाम है आयशा। मैं जो भी करने जा रही हूं अपनी मर्जी से करने जा रही हूं। इसमें किसी का दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें…ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली मिली। डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से। केस वापस ले लो। आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से। उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आजादी चाहिए तो ठीक है वो आजाद रहे।’
वहीं, ख़बर ये भी है कि शादी के साल 2018 से ही उनके बीच अनबन शुरू हो गई थी। कई दफा आयशा इस दौरान अपने घर आया करती थी। कई दफा उन्हें वापस उनके ससुराल भेजा गया लेकिन किन्हीं कारणों से ससुराल वाले उसे परेशान करके स्ट्रेस दिया करत थे। दहेज उत्पीड़न की ख़बरें भी मीडिया में सुर्खियों में रही थी। इसके बाद अब जाकर उनके परिजनों को इंसाफ मिला है।