➤ दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी 31 मार्च को होंगे नियमित
➤ 20 फरवरी 2025 से पहले लगे कर्मियों पर ट्रेनी या जॉब ट्रेनी सिस्टम लागू नहीं होगा
➤ कार्मिक विभाग ने जारी किए स्पष्ट निर्देश, पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगा नवीनीकरण
शिमला। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले इन कर्मचारियों को 31 मार्च को नियमित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कर्मचारियों पर नई ट्रेनी या जॉब ट्रेनी प्रणाली लागू नहीं होगी।
कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि 20 फरवरी 2025 से पहले अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस तिथि से पहले नियुक्त कर्मियों को नई भर्ती एवं सेवा शर्तों के तहत लागू ट्रेनी व्यवस्था में नहीं लाया जाएगा।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024 लागू होने की तिथि 20 फरवरी 2025 से पहले जो कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत थे, उनके मामलों में नई ट्रेनी या जॉब ट्रेनी योजना लागू नहीं होगी। ऐसे कर्मचारियों के अनुबंध समझौतों का नवीनीकरण भी पहले की व्यवस्था के अनुसार ही किया जाएगा।
यह फैसला प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें 20 फरवरी 2025 से पहले अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। विभागों में नई भर्ती नीति को लेकर यह भ्रम था कि पहले से कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को भी ट्रेनी या जॉब ट्रेनी श्रेणी में लाया जा सकता है।
सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद अब विभिन्न विभागों में कार्यरत सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई भर्ती व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को आशंका थी कि ट्रेनी सिस्टम लागू होने से वेतन और सेवा शर्तों पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार के इस निर्णय से उनकी चिंताएं काफी हद तक दूर हो गई हैं।



