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सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर निलंबित आठ शिक्षकों को मिली बहाली


शिक्षकों को कार्यभार संभालने के आदेश, जांच आगे भी जारी रहेगी
बहाली दोषमुक्ति नहीं मानी जाएगी, नियमों के पालन के निर्देश


हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सरकार और विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन करने के आरोप में निलंबित किए गए आठ प्राथमिक शिक्षकों को बहाल कर दिया है। इन शिक्षकों का निलंबन अप्रैल 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली द्वारा वीरवार को इसके संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जगदीश शर्मा (जेबीटी शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष), राम सिंह राव (मंडी), हेम राज (मंडी),
प्रमोद कुमार चौहान (शिमला), सुनीता शर्मा (ऊना), अनिल कुमार (कांगड़ा), संजय कुमार (कांगड़ा), प्रताप ठाकुर (सिरमौर)। सभी को अपने-अपने स्कूलों में रिपोर्ट कर तुरंत कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, बहाली का यह आदेश दोषमुक्ति नहीं माना जाएगाशिक्षकों के खिलाफ जारी अनुशासनात्मक जांचें जारी रहेंगी, और किसी भी संभावित दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय उसी के आधार पर लिया जाएगा।

निरस्तीकरण आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन शिक्षकों को मौजूदा नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। निलंबन अवधि का निर्धारण मूल नियम 54 के अंतर्गत किया जाएगा, और यह भी आगामी निर्णयों के अधीन हो सकता है।

इस मामले ने हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई के प्रश्न को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा जगत में हलचल है, वहीं यह संदेश भी साफ है कि सरकार अनुशासन बनाए रखने की नीति से पीछे नहीं हटेगी