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ग्रामसभा की बजाय तीन सदस्यीय समिति करेगी पात्र परिवारों का सत्यापन
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15 जून तक पंचायत भवन में प्रस्तावित सूची सार्वजनिक होगी, 15 अक्तूबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी होगी
Mandatory Re-Application for BPL Families: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची को नए पात्रता मानकों के आधार पर फिर से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब वर्तमान में बीपीएल में शामिल सभी परिवारों को भी दोबारा आवेदन करना जरूरी होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि नए तय किए गए पात्रता मापदंडों के अनुसार पुनः मूल्यांकन किया जा सके। पात्र न पाए जाने पर परिवारों को सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
इस बार बीपीएल सूची तैयार करने की प्रक्रिया पहले से अलग होगी। ग्रामसभा के जरिए सीधे बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। इसके स्थान पर अब पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तीन सदस्यीय समिति पात्र परिवारों का भौतिक सत्यापन करेगी।
खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक परिवारों को 30 अप्रैल तक अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में निर्धारित घोषणा पत्र सहित आवेदन जमा करवाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी बीपीएल सूची स्वतः अमान्य मानी जाएगी, इसलिए वर्तमान लाभार्थियों को भी दोबारा आवेदन देना अनिवार्य है।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि 50 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा या तलाकशुदा स्थिति वाले लोगों को सूची में प्राथमिकता दी जाएगी।
15 जून तक पंचायत भवन में प्रस्तावित सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। जुलाई माह में ग्रामसभा में उस सूची पर चर्चा की जाएगी। 15 अक्तूबर तक पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। बीपीएल में शामिल होने के लिए इच्छुक लोग सीधे बीडीओ कार्यालय या पंचायत के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
खंड विकास अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन करें ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।