शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए 4 महीने की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने विजय माल्या को 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने माल्या के खिलाफ यह कार्रवाई 5 साल पहले 2017 में शुरू कर दी थी. मार्च 2016 से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे माल्या को 9 मई, 2017 को अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था.
माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपनी संपत्ति का ईमानदारी से खुलासा नहीं किया था और अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 सप्ताह के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डालर जमा करने के लिए आदेश दिए हैं. ऐसा न करने पर उनकी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माल्या के बार-बार गैर हाजिर रहने से कोर्ट काफी नाराज चल रहा था. सूप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई गई, तो माल्या को दो और महीने की कैद भुगतनी होगी. जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने यह फैसला सुनाया है.