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कुल्लू: चरस तस्कर को 10 साल की सज़ा, 1 लाख जुर्माना

गौरव |

विशेष न्यायधीश-2 कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि यह सजा उतराखंड के निवासी दिवाकर सिंह को सुनाई गई है।  बुधवार को आरोप तय होने पर यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

ग़ौरतलब है कि दिवाकर सिंह को 13 फरवरी 2015 को जाणा नाला सड़क पर पुलिस ने 1 किलो 512 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था और उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मनाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। मनाली पुलिस ने उसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया था और उसके बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था।

चरस के साथ नेपाली धरा

वहीं, बुधवार को भी पुलिस ने एक व्यक्ति को चरस के साथ धर दबोच लिया है। भुंतर पुलिस ने बजौरा टीसीपी में नाके के दौरान एक सेमी डिलक्स में तलाशी के दौरान बस में सफर कर रहे एक व्यक्ति की शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 512 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर चरस को अपने कब्जे में ले लिया है।