हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी होगी. चुनाव की अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं. नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन तक किया जा सकेगा. 27 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी व 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे. नामांकन के समय रिटर्निंग आफिसर कार्यालय परिसर के 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी के साथ चार लोगों को आरओ कार्यालय में आने की अनुमति होगी.
चुनाव की अधिसूचना के साथ व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे. नामांकन दाखिल करने के साथ ही प्रत्याशी के खाते में चुनाव पर खर्च होने वाली राशि जुडृनी शुरू हो जाएगी. चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों को मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा. राजनीतिक दलों व प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए टीम गठित की गई हैं. विधानसभा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए हथियार धारकों को अपने-अपने हथियार नजदीकी थानों में जमा करने का निर्देश है.
प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है. अपने सभी चुनाव सबंधी समस्त व्यय इसी बैंक अकाउंट से सुनिश्चित करने होंगे. 40 लाख रुपये चुनाव व्यय सीमा प्रत्याशी के लिए निधारित है. निर्वाचन के दौरान निजी एफएम चैनलों सहित सभी टीवी चैनलों, केवल नेटवर्क और रेडियो में राजनीतिक विज्ञापन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित संवीक्षा समिति तथा जिलास्तर पर गठित एमसीएमसी से पूर्व अनुमति मिल जाने के बाद ही चलाए जा सकते हैं. प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम की घोषित होने के 30 दिन में जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) को अपना व्यय लेखा तथा निर्वाचन व्ययों का सार विवरण, शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा. ऐसा न करने प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है.