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मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, 20 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं दावे-आक्षेप

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धर्मशाला: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कांगड़ा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 अप्रैल, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ( तहसीलदार-नायब तहसीलदार ) के कार्यालयों में उपलब्ध है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियां उपरोक्त कार्यालयों में 20 अप्रैल तक आम नागरिकों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

टोल फ्री नंबर 01892-1950 पर करें कॉल

डीसी ने बताया कि मतदाता सूचियों को लेकर 20 अप्रैल तक दावे व आक्षेप दाखिल किए जा सकते हैं। दावे व आक्षेपों के निपटारे के उपरांत 10 मई को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय धर्मशाला के कॉल सेंटर में निःशुल्क टेलीफोन सेवा 01892-1950 पर कार्यालय समयावधि में सम्पर्क कर सकता है।

उपायुक्त ने कहा कि 1 अप्रैल, 2023 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे अधिक आयु के पात्र नागरिक 20 अप्रैल तक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटवाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु भी निर्धारित प्रपत्र पर दावे-आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने को अग्रिम आवेदन

उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक, जो वर्ष 2023 में 1 जुलाई एवं 1 अक्तूबर की अर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा हो, उन्हें अब मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए साल भर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वे निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रारूप-6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभागीय वेबसाईट सीईओ हिमाचल डॉट एनआईसी डॉट आइएन पर कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाईन मोबाईल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी में ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। उपायुक्त ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आह्वान किया है कि वे प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का निरीक्षण अवश्य करें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूरा सहयोग करें।