वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनाया बड़ा फैसला. कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को हारी झंडी दे दी है.
दरअसल, अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी.
महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद ए़डवोकेट सर्वे करने का आदेश दिया था.