जिला दंडाधिकारी उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने धर्मशाला और मैकलोडगंज में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश एक जनवरी 2024 प्रातः छह बजे तक लागू रहेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों में धर्मशाला से मैकलोडगंज के लिए वाया नड्डी-फरसेटगंज-टंगल वुड वाया थांडी-मैकलो चैक रूट रहेगा इसके साथ ही भागसूनाग के लिए मैकलो चैक से जा जा सकता है। मैकलो चैक से नड्डी जाने वालों के लिए चर्च-नड्डी-फरसेटगंज-टंगल वुड- डललेक का रूट रहेगा। नड्डी से धर्मशाला के लिए डल लेक-टंगल वुड–पुलिस स्टेशन धर्मशाला का रूट रहेगा।
धर्मकोट जाने वालों के लिए फरसेटगंज-टंगल वुड-थांडी सड़क-मैकलो चैक- टिप्पा रोड- धर्मकोट रूट रहेगा। मैकलोडगंज से धर्मशाला के लिए मैकलो मेन चैक-चर्च- नड्डी बाईफ्रिकेशन-धर्मशाला या वाया खड़ा डंडा रोड का रूट रहेगा। इसी तरह से धर्मकोट से धर्मशाला के लिए धर्मकोट चैक-पर्वतारोहण संस्थान- सीमेंटिड रोड टू थांडी सड़क ग्लेन चैक चर्च- नड्डी बाईफ्रिकेशन धर्मशाला का रूट रहेगा।
धर्मकोट से भागसू के लिए धर्मकोट चैक-पर्वतारोहण संस्थान-सीमेंटिड रोड थांडी सड़क-ग्लेन चैक-मैकलो मेन स्क्वायर- भागसूनाग का रूट रहेगा इसी तरह से धर्मकोट से नड्डी के लिए धर्मकोट चैक- पर्वतारोहण संस्थान-सीमेंटिड रोड थांडी सड़क-ग्लेन चैक-चर्च रोड- फरसेटगंज- टंगल रोड-डल लेक नड्डी का रूट रहेगा। इसी तरह से कोतवाली बाजार में 31 दिसंबर को प्रातः नौ बजे से सांय आठ बजे तक लोडिंग और अपलोडिंग आफ व्हीकल भी अनुमति नहीं रहेगी। इसके साथ ही यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी।